'कर बचाव' से अभिप्राय करदाता द्वारा अपनी आय तथा संपत्ति को इस प्रकार से व्यवस्थित करना होता है जिससे वह कानूनन कर दायित्व के अंतर्गत न आए या उसे बहुत ही कम | कर का भुगतान करना पड़े। इस प्रकार कोई व्यक्ति अथवा संस्था किसी देश के कर कानूनों के तहत कर छूट प्राप्त करती है अथवा कर कानूनों की कमियों की वजह से कर भुगतान करने से बच जाती है। कर बचाव अपराध की श्रेणी में नहीं आता है।
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