हाल ही में, लोकसभा ने "आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक (Essential Defence Services Bill) 2021" को मंजूरी दी है। इस विधेयक का उद्देश्य सरकारी स्वामित्व वाले आयुध कारखानों के कर्मचारियों को इकाइयों के निगमीकरण (corporatization) के खिलाफ हड़ताल पर जाने से रोकना है। प्रस्तावित कानून सरकार को इसमें उल्लिखित सेवाओं को आवश्यक रक्षा सेवाओं के रूप में घोषित करने का अधिकार देता है जिसमें शामिल हैं –
■ जिस काम के बंद होने से रक्षा उपकरण या सामान के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
■ या रक्षा से जुड़े किसी भी उद्देश्य के लिए आवश्यक वस्तुओं या उपकरणों के उत्पादन में लगे किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान या इकाई का संचालन यारखरखाव;
■ या रक्षा से जुड़े उत्पादों की मरम्मत या रखरखाव;
■ यह "आवश्यक रक्षा सेवाओं में कार्यरत किसी भी औद्योगिक प्रतिष्ठान या इकाई" में हड़ताल और तालाबंदी पर भी रोक लगाता है।